जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में आज ये निर्णय किए। कैबिनेट ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।
मंत्रिमण्डल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का निर्णय किया है। इस निर्णय से इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट ने भू-जल विभाग में कनिष्ठ भू-भौतिकविद् के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम-1969 में संशोधन को मंजूरी दी है।
साथ ही पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष करने की भी स्वीकृति दी है। इससे विभाग में पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ मिल सकेगा।